क्या करें जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक बना लेता है?

   क्या करें जब कोई व्यक्ति ज्ञान कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक बना लेता है? 

  कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकता है, जब कभी आपके किसी रिश्तेदार सगे संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को गैरकानूनी तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा बंधक बना लिया जाता है ,तो ऐसी स्थिति में आप बंधक व्यक्ति की तलाश करवाने के लिए (सी.आर.पी )के धारा -97 ,98 के तहत  दरखास्त दे |

Police van
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इस तरह का आवेदन जिला मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल किया जाता है|  आवेदन में न्यायिक अधिकारी को संतुष्ट करने वाले तथ्यों को स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह बताना चाहिए कि किस व्यक्ति द्वारा किस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है ,इस तरह बंधक बनाना आमुख परिस्थितियों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है |तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी करता है, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को तलाशी वारंट पर कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है |जिस व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है वह गैरकानूनी रूप से बंधक बनाए गए व्यक्ति की खोजबीन करता है खोजबीन के बाद बंधक बनाए गए व्यक्ति को छुड़वा कर उस मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में पेश किया जाता है |

जिसने तलाशी वारंट जारी किया था इसके बाद या न्यायिक अधिकारी पर निर्भर है कि वह जैसे उचित समझे निर्देश आदेश जारी कर सकता है| इसके अतिरिक्त यदि किसी महिला या 18 साल से कम उम्र की लड़की हो कि नहीं गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए अगवा किया जाता है या गैरकानूनी रूप से बंधक बनाया जाता है, तो उपर्युक्त में से कोई भी न्यायिक अधिकारी आदेश जारी करके बंधक महिला को मुक्त करवा सकता है | इसके बाद वह महिला अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होती है बच्ची या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को गैरकानूनी कैद से मुक्त करवाने के बाद उसके माता-पिता अभिभावकों या उसकी जिम्मेदारी लेने वाले किसी अन्य व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है | गैरकानूनी रूप से बंधक महिलाओं या लड़कियों को रिहा करवाने के लिए (सी.आर.पीसी) की धारा 98 के तहत उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय में शपथ पूर्वक आवेदन दाखिल करना होता है |

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