बिना लाइसेंस का का बंदूक रखने पर सज़ा व कानून

आज की इस पोस्ट में हम लोग बात करेंगे कि बिना लाइसेंस का बंदूक रखने पर कितना सजा का प्रावधान किया गया है । बंदूक का लाइसेंस के लिए नियम आर्म्स एक्ट 1959 में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इस एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके अब नए नियम 2019 में बनाए गए हैं। अब नए नियम के अनुसार बंदूक का लाइसेंस लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। नए नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता है तो उसे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ एक वीडियो दिया गया है आप इस वीडियो को पुरा जरूर देख लें।

पहले  बिना लाइसेंस का बंदूक रखने पर पांच वर्ष से दस वर्ष  का सजा का प्रावधान था जिसे अब बढ़ा कर सात से चौदह वर्ष कर दिया गया है।

पहले गैरकानूनी तरीके से हथियार का लेन देन व मरम्मत करने पर ती से सात साल का सजा का प्रावधान था साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर सात साल से उम्र कैद तक कर दिया गया है।


छोटे मोटे अपराध करने पर पहले तीन साल का सजा का प्रावधान था जिसे अब बढ़ा कर पाँच साल कर दिया गया है।

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