Home Law BNS BNSS CPC Education Government Jobs Latest Updates Contact

प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के लिये एग्रीमेंट कैसे तैयार करें


यदि आप कोई प्रॉपर्टी ,दुकान, मकान या वाहन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको एग्रीमेंट पेपर जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ताकि एग्रीमेंट पेपर आपके पास एक साक्ष्य हो जाए कि आपने यह प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे हैं। एग्रीमेंट पेपर तैयार करने से आपको फायदा यह होगा कि यदि उस व्यक्ति जिसके साथ आप अपना प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का बात किए हैं वह व्यक्ति बाद में मुकर नहीं सकता है। यानी कि आपका प्रॉपर्टी लेने से इनकार नहीं कर सकता है साथ ही साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता है यही सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्रीमेंट पेपर का।

 एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको ₹1000  का स्टाम्प पेपर खरीदना होगा। ये स्टाम्प पेपर आप कोई कोर्ट परिसर या कचहरी या तहसील से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते है। इसके बाद आपको जरुरत पड़ेगा दो गवाह का। आप ग्वाह में अपना कोई परिवार का व्यक्ति को ले सकते है जिसका उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है। गवाह आप समाज के कोई दूसरा व्यक्ति को भी बना सकते है लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप जिसको भी गवाह बना रहे है वो आपका विशवासी आदमी होना जरूरी है यानी कि आप भरोसेमंद व्यक्ति को ही गवाह बनाए। उसके बाद आपको स्टाम्प पेपर पर प्रॉपर्टी का पुरा ब्यौरा के साथ-साथ दोनों पक्षो का नाम व पुरा पता लिखना होगा। ये सब आप कैसे लिखेगें इसका एक नमूना आपको यहाँ निचे दिखाया गया है।


इकरारनामा 


प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम व पता .....................

द्वितीय पक्ष(क्रेता) का नाम व पता ..................

संपत्ति का विवरण व पता .............................

1. यह की प्रथम पक्ष उपयुक्त संपत्ति / प्रॉपर्टी/ वाहन का मालिकाना हक रखता है और खुद स्वामी है। उक्त संपत्ति पर और कोई व्यक्ति का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

2. यह की उक्त प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई लोन बकाया नहीं है और न ही उक्त प्रॉपर्टी का दानपत्र लिखा गया है और न ही किसी के नाम वसीयत किया गया है।

3. यह की उपयुक्त संपत्ति/ प्रॉपर्टी/वाहन द्वितीय पक्ष को बिक्री पर दिया गया जा रहा है जिसका कुल किमत ₹1000 है। तथा संपत्ति का सरकारी किमत भी ₹1000 है।

4. यह की उक्त रासी का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के चेंक द्वारा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देगा।

5. यह की द्वितीय पक्ष इस इकरारनामा पर हस्ताक्षर के दिन से 30 दिनो के अंदर भुगतान पुरा कर देगा।

6. यह की भुगतान पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर प्रथम पक्ष उक्त संपत्ति द्वितीय पक्ष को रजिस्ट्री कार्यालय के द्वारा हस्तांतरित कर देगा।

7. यह की रजिस्ट्री का जो भी खर्च आएगा उसका वहन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

8. यह की उपयुक्त संपत्ति का रजिस्ट्री के एक दिन बाद प्रथम पक्ष उक्त संपत्ति को खाली करेगा और द्वितीय पक्ष को संपति सौंप देगा। साथ ही संपति अभी जो अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा।

       अतः :- दोनों पक्ष और दोनों ग्वाह ने उपयुक्त तथ्य को पढ़कर समझ लिया और निचे हस्ताक्षर किया।

       नोट:- यह इकरारनामा इसलिए बनाया गया ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद के समय काम अए।

हस्ताक्षर                   हस्ताक्षर                 हस्ताक्षर

( प्रथम पक्ष)              (ग्वाह)                  (द्वितीय पक्ष)

Search This Blog

Send Quick Message

Name

Email *

Message *