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जमीन का केवाला कैसे निकाले

आजके इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं जमीन का पुराना से पुराना केवाला कैसे निकाले ऑफलाइन वह भी प्रमाणित प्रति जो न्यायालय या अन्य सभी ऑथिरिटी में बतौर साक्ष्य मान्य हो। साथ हीं यह भी बताएंगे कि यदि आपको केवाला की कोई जानकारी नहीं है तो आप जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुराने जमीन का केवाला या तो कोई परिवार के ही कोई सदस्य केवला चुरा लेता है, खो जाता है, नष्ट हो जाता है, या जल जाता है तो परेशानी बड़ जाती है। आपके इन परेशानी को दूर करने के लिए प्रस्तुत है ये पोस्ट । दोस्तों आज हम आपको पूरी प्रैक्टिकली जानकारी देंगे की नकल या प्रमाणित प्रति लेने के लिए आपको क्या करना होगा। 


केवाला का प्रमाणित प्रति लेने हेतु आपके पास दो ही स्थिति हो सकती है। पहला यह कि आपको अपने जमीन के केवाला का (जिसका आप नकल निकालना चाहते हैं उनका) खरीदने व बेचने वाले का नाम, दलील नम्बर(deed number ya kewala number), रजिस्ट्री ऑफिस जहां रजिस्ट्री की गई थी व रजिस्ट्री की तारीख मालूम होना चाहिए। खाता खेसरा रकवा व मौजा मालूम होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे स्थिति में आप सीधे नकल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने हम आगे बता

दूसरा स्थिति यह हो सकती है की आपको कुछ भी मालूम नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में आपको कम से कम खरीदने व बेचने वाले का नाम एवं रजिस्ट्री का संभावित वर्ष मालूम होना चाहिए। इसके आधार पर रजिस्ट्री की पूरी जानकारी रजिस्ट्रार कार्यालय से सर्च करवाने पर आपको केवाला की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन

सर्च करवाने के लिए दो पेज का यह फॉर्म (दस्तावेज सर्च फार्म) भरकर आपको संबंधित भूमि रजिस्टर कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करवाना पड़ता है। जमा करने के बाद एक प्राप्ति रशीद आपको दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं यह फॉर्म आपके रजिस्टर कार्यालय के आसपास के किसी भी फॉर्म विक्रेता से आप खरीद सकते हैं । इस फॉर्म की कीमत 10 से 20 रुपए होती है। ध्यान रखें कि यह फोरम आप तभी भरे जब आपको अपने केवाला की कोई जानकारी नहीं है। यदि आपको अपने केवाला कि दलील नम्बर, रजिस्ट्री तारीख वगैरह पता है तो आपको यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

जमीन का दाख़िल ख़ारिज कैसे रोके


इसके बाद 7 से 10 दिनों के बीच आपको सर्च करके केवाला की पूरी जानकारी दे दी जाती है। जिसमें खरीदने व बेचने वाले का नाम, रजिस्ट्री की तारीख, दलील नंबर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है।अब आपको केवाला की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु पुनः एक दूसरा फॉर्म भरना होता है। जिसे चिरकुट कहते हैं। इसे अपने रजिस्ट्रार के आसपास किसी भी फॉर्म विक्रेता से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत सामान्यतः टिकट सहित 10 रुपये होती है। इसपर 5 रुपये का टिकट लगा होता है यदि आपमे टिकट नही है तो आप इसे लगवा लें।इस फार्म को भर लेने के बाद आप रजिस्टार के अभिलेखागार कार्यालय में नकल खाने में जमा करना पड़ता है। जिसके साथ शुल्क के तौर पर टिकट जमा करना होता है। यह शुल्क आपके केवाला में कितना पेज है इस पर निर्भर करता है।अमूमन यह शुल्क दो रुपया + 5 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए यदि आपका केवाला चार पेज का है तो आपको चार × पांच = 20 + 2 = 22 रुपया जमा करना होगा यदि आपको यह नहीं पता कि आपका केवाला कितना पृष्ट का है। तो आप फीस एस्टीमेट के तौर पर जमा कर सकते हैं यदि आप का एस्टीमेट मैं दी गई राशि ऑफिस द्वारा निर्धारित शुल्क से कम होती है तो आपको 2 दिन के बाद कार्यालय से पता करना होगा और कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि की टिकट जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद कार्यालय के कर्मी अपने रजिस्टर में क्रमांक आपका नाम व तिथि अंकित करता है और आपके चिरकुट के इस भाग पर (फोटो 3) बतौर रिसीविंग क्रमांक, तिथि एवं अपना हस्ताक्षर कर आपको दे देता है। सामान्यतः 4 से 5 दिन के बाद आप इसी रिसिविंग को लेकर उसी कार्यालय में जाते है जहां आप ने इसे जमा किया था वहां पर आपसे चिरकुट का या भाग वापस लेकर आपको आपका केवाला दे दिया जाता है और कार्यालय के रजिस्टर पर आप से हस्ताक्षर करा लिया जाता है।

धोखाधड़ी का मुकदमा कैसे करें

अब आपने जो नकल प्राप्त किया है यह आपके केवाले की फोटो कॉपी होती है जिस पर रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर एवं मोहर एवं निर्गत करने की तारीख होती है। नकल के सबसे अंतिम पृष्ठ पर शुल्क विवरण लिखा होता है। इस नकल की वैल्यू आपके ओरिजिनल केवाला के बराबर ही होती है।
उम्मीद करता हूं यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

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