जमीन किराये पर दिया अब वापस नहीं कर रहा हैं कानूनी उपाय



यदि आपका जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है और आप यदि उस जमीन का टाइटल धारी नहीं है यानी कि यदि वह जमीन जिस पर उन्होंने कब्जा किया है वो जमीन आपके नाम से नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसे खाली करवाने के लिए आपको कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज करना होगा। यहां पर मुझे एक प्रश्न भेजा है रंजन यादव जी ने। उन्होंने लिखा है प्रश्न में " सर मैंने अपना जमीन किसी को थोड़े पैसे ले कर बस उसे यूज करने के लिए दिया था। मैं अब उसको पैसे वापिस कर रहा हूं और ज़मीन छोड़ने के लिए बोल रहा हूं तो वो बोलता हैं मैंने तुम्हारा जमीन खरीद लिया हैं। तो मुझे बताइए मैं क्या करु और वो ज़मीन मेरे दादा जी के नाम से हैं वे अब जीवित नहीं हैं।"








 रंजन जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि वह जमीन जिस पर कब्जा किया गया है वह जमीन आपके नाम से नहीं है, जिसके कारण आप बल का प्रयोग यहां नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसे जोर जबरदस्ती अपना जमीन से हटा नहीं सकते हैं। आपको कानून का यहां सहारा लेना ही होगा। यदि जमीन आपके नाम से रहता तो फिर आप उसे जबरन भी खाली करवा सकते थे, अपना बल का प्रयोग करके और इसमें कानून भी आपका साथ देती। लेकिन जमीन आपके नाम से नहीं है तो यहां आपको बल का प्रयोग नहीं करना होगा आप कोर्ट में जाकर टाइटल सूट का मुकदमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन सूट का भी आवेदन कोर्ट में देना होगा।












इंजेक्शन सूट का आवेदन



इंजेक्शन सूट का आवेदन का मतलब हुआ कि आपका जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है वह कब्जाधारी आपका जमीन बेच नहीं पाएगा। यदि आप इंजेक्शन सूट का आवेदन कोर्ट में देते हैं तो यदि वह व्यक्ति जिसने आपका जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और कोर्ट में उसे उपस्थित होने को कहा जाएगा। यदि वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होने में देरी कर रहा है तो हो सकता है कि इस बीच आपका जमीन वह कोई दूसरे व्यक्ति का हाथ बेच दे। इस परिस्थिति में आपने जो टाइटल सूट का मुकदमा कोर्ट में दर्ज किए हैं उसका सटिस्फाईड कॉपी लेकर और इंजेक्शन सूट जो आवेदन दी है कोर्ट से इसका कॉपी लेकर आप अपना जिला का रजिस्टार्ड महोदय का ऑफिस में जाकर जमीन बिक्री पर रोक लगा सकते हैं । एक बार आपका जमीन बिक्री पर रोक लग जाएगा तो फिर आपका जमीन वह व्यक्ति जिन्होंने कब्जा किया है दूसरे के हाथ नहीं बेच पाएगा।













टाइटल सूट का आवेदन



आप जब भी कोर्ट में टाइटल सूट का आवेदन दे रहे हैं तो वहां पर आप अपना जमीन से संबंधित सभी कागजात को लेकर जाएं। साथ ही यदि उस जमीन का रसीद नहीं कटा हुआ है या रसीद अपडेट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप उस जमीन का रसीद को अपडेट करवा ले। जमीन से संबंधित सभी कागजात को कोर्ट में लेकर जाएं। साथी ही साथ आप अपना परिचय पत्र भी लेकर जाएं और तीन फोटो भी लेकर जाएं। आप जब भी कोर्ट में टाइटल सूट का आवेदन देंगे तो आपको वकील के द्वारा आवेदन देना होगा। टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज करने में कोर्ट फिस भी नाम मात्र का ही लगता है। और वकील भी आपसे ज्यादा फिस नहीं लेगा टाइटल सूट करने के लिए। 









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