जमीन का दाख़िल ख़ारिज कैसे रोके

आज के इस पोस्ट में हमलोगों बात करेगें कि आप कोई भी जमीन का दाख़िल ख़ारिज होने से कैसे रोक सकते हैं? दाख़िल ख़ारिज रोकने का आपत्ति कौन व्यक्ति लगा सकता है? और आपत्ति कितना दिनों तक लगा सकता है। साथ ही दाख़िल ख़ारिज रुकवाने का आवेदन को कैसे तैयार किया जाएगा और आवेदन कहाँ जमा करना होगा? दाख़िल ख़ारिज रोकने का कौन-सा महत्वपूर्ण कारण है जिसके आधार पर आप आसानी से दाख़िल ख़ारिज रुकवा सकते हैं? ये सभी प्रश्न का जवाब आपको इस पोस्ट में मिलेगा।

दाख़िल ख़ारिज कैसे रोके

दाखिल ख़ारिज का आपत्ति कौन लगा सकता

यदि आपके परिवार में किसी के नाम से जमीन था और उस जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके का उपयोग करके बेच दिया है तो आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति उस जमीन का दाख़िल ख़ारिज रोकने का आवेदन लगा सकता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार भी आपके बदले दाख़िल ख़ारिज रोकने का आवेदन लगा सकता है।

दाखिल ख़ारिज रोकने का समय

यदि दाख़िल ख़ारिज रोकने का समय सीमा का बात करें तो जब तक जमीन का दाख़िल ख़ारिज नहीं हुआ हो तब तक आप दाख़िल दाख़िल रोकने का आपत्ति लगा सकते हैं। वैसे जमीन रजिस्ट्री के बाद कम से कम 35 दिनों के बाद ही दाख़िल ख़ारिज किया जाता है। आपको प्रयास करना है कि इस समय सीमा के अंदर ही दाख़िल ख़ारिज रोकने का आपत्ति लगाए। कुछ राज्यों में दाख़िल ख़ारिज का प्रकृया को समाप्त कर दिया गया है सिर्फ रजिस्ट्री कराने के बाद स्वतः दाख़िल ख़ारिज हो जाता है। वहाँ पर भी आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करके दाख़िल दाख़िल रुकवा सकते हैं।

दाख़िल ख़ारिज रोकने का कारण

दाख़िल ख़ारिज रोकने का कई कारण हो सकता है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है मैं उसी के बारे में सिर्फ चर्चा करुॅगा।

  1. यदि एक ही जमीन का रजिस्ट्री दो बार कर दिया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी दाखिल ख़ारिज को आसानी से रुकवाया जा सकता है। चाहे दो बार रजिस्ट्री जानबूझ कर किया गया हो या अंनजान में किया गया हो दाख़िल ख़ारिज रोकने का आवेदन किया जा सकता है।

2) यदि किसी जमीन का मुकदमा कोर्ट में चल रहा हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी दाखिल ख़ारिज को आसानी से रुकवाया जा सकता है।

3) यदि जमीन का रजिस्ट्री में किसी प्रकार का फ्राॅड , धोखाधड़ी, जालसाजी किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी दाखिल ख़ारिज को आसानी से रुकवाया जा सकता है।

4) यदि जमा प्रॉपर्टी में से कोई फरीक परिवार के अन्य सदस्य के बिना सहमति से जमीन बेच दिया है तो ऐसे परिस्थिति में भी दाखिल ख़ारिज को आसानी से रुकवाया जा सकता है।

5) यदि जमीन का रजिस्ट्री में धोखाधड़ी, जालसाजी किया गया है और उसके बाद उस जमीन का दाख़िल ख़ारिज भी हो गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी उस जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं इसके लिये आपको Civil Court मे Cancellation of deed का मुकदमा दर्ज करना होगा। कोई भी जमीन का केवाला को कैसे कैसिल कराया जाएगा इस विषय पर पहले ही मैं वीडियो बना कर Sampat Techno यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ अधिक जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं।

दाख़िल ख़ारिज रोकने का आवेदन

दाख़िल ख़ारिज रोकने का आवेदन का एक नमूना यहाँ पर दे रहा हूँ इसी के तर्ज पर आप अपना आवेदन तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना काफी जरूरी है कि जो आवेदन आपको निचे दिया गया है उस आवेदन को सिर्फ इस तर्क पर तैयार किया गया है कि एक जमीन मेरे नाम पर था और भूमाफिया ने उस जमीन का गलत कागजात तैयार करके किसी को बेच दिया है। जिसका खाता संख्या 123 है और खेसरा संख्या 456 है और थाना संख्या 78 है और प्लाॅट संख्या 90 है। ये जमीन चछजझञ रजिस्ट्री ऑफिस के अंतर्गत आता हैं और तहसील कखगघङ के अंतर्गत आता हैं

आवेदन का नमूना

सेवा में

रजिस्टार महोदय चछजझञ

विषय:- दाख़िल ख़ारिज पर आपत्ति

महोदय मेरा नाम का जमीन था जिसपर मैं वर्षों से अपना कब्जा किया हुआ था और नियमित रूप से उस जमीन का लगान रशीद भी कटाता था। जमीन का खाता संख्या 123, खेसरा संख्या 456, थाना संख्या 78 और प्लाॅट संख्या 90 है परन्तु कुछ भूमाफिया ने इस जमीन का गलत कागजात तैयार करके किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है है और जिसका रजिस्ट्री आपके कार्यालय से हुआ है और दाख़िल ख़ारिज होना अभी बाकी हैं अतः आपसे निवेदन है कि दाख़िल ख़ारिज को रोकने का कृपा किया जाए।

प्रति हस्ताक्षर

अंचलाधिकारी महोदय यहाँ नाम व पता लिखें

आवेदन तैयार करने के पश्चात इसका एक फोटो काॅपी करवा ले और आवेदन का दो प्रति तैयार करें क्योंकि एक प्रति आपको अंचल अधिकारी के कार्यालय मे भी जमा करना होगा। जहाँ पर आप आवेदन जमा करेगे वो कर्मचारी आवेदन का फोटो काॅपी पर एक हस्ताक्षर करेगा और वह फोटो काॅपी आपका पावती रशीद कहलाएगा। ये रशीद को आपको बहुत अच्छा तरीका से संभाल कर रखना होगा। आवश्यकता होने पर इस पावती रशीद कहलाएगा को आप न्यायालय में दिखा सकते हैं।

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