जमीन नापी सरकारी अमीन से कराने का नियम

आजके इस पोस्ट में हमलोगों बात करेगें कि सरकारी अमीन से जमीन का नापी कैसे करवा सकते हैं। सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने का क्या कानूनी नियम है। इससे पहले आपको यह बात जान लेना बहुत जरूरी है कि जो जमीन का नापी आप सरकारी अमीन से करवाने जा रहे हैं उसका कागजात अपडेट होना जरूरी है। साथ ही आप जो जमीन का नापी करवाने जा रहे हैं है उस जमीन का कागजात भी आपके नाम से होना जरूरी है।

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सरकारी अमीन से जमीन नापी

सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंचलाधिकारी के कार्यालय में एक आवेदन देना होगा जो आवेदन आप निचे देख रहे हैं। ये आवेदन को आप सादे कागज पर भी लिख कर दे सकते हैं। ये आवेदन को कैसे भरा जाएगा इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल Sampat Techno पर अपलोड है उसे आप देख सकते हैं। वैसे भी ये आवेदन तैयार करना बहुत आसान है। आवेदन के साथ आप जो जमीन का नापी सरकारी अमीन से करवाने जा रहे हैं उस जमीन का कागजात भी जमा करें। साथ ही जो जमीन का नापी होने वाला है उस जमीन के चारों तरफ जिसका जमीन है उसका भी नाम और पता उस आवेदन में भरना होगा ।

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सरकारी अमीन का फीस

आवेदन अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमा करने पर अंचलाधिकारी के कार्यालय द्वारा तय शुल्क आपको अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। कितना फीस जमा करना होगा इसका सही और सटीक जानकारी आपको अंचलाधिकारी के कार्यालय से ही प्राप्त करना होगा। शुल्क का भुगतान के बाद आपको अंचलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्ती रशीद प्राप्त होगा संभाल कर रखे। शुल्क का भुगतान होने पर अंचलाधिकारी आपके द्वारा आवेदन में दिया गया फरिक का नाम और पता पर नोटिस भेजकर सभी फरिक को निर्धारित समय पर उपस्थित होने को कहा जाएगा और सभी से पुछा जाएगा कि वे लोग इस नापी से संतुष्ट हैं या नहीं। संतुष्ट नहीं होने कि स्थिति में उससे कारण भी पुछा जाएगा। उसके बाद एक निर्धारित तिथि अंचलाधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा उस तिथि पर आपको संबंधित जमीन का कागजात के साथ प्लाॅट पर उपस्थित होना होगा। उसके बाद जमीन का नापी होगा। जमीन नापी के पश्चात अमीन एक रिपोर्ट आपको देगा और एक रिपोर्ट अंचलाधिकारी के कार्यालय से सबमिट करेगा।

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