बैंक में कितना पैसा रख सकते हैं नया नियम

आजके इस पोस्ट में हमलोगों बात करेगें कि आप बैंक में कितना रुपया जमा कर सकते हैं ताकि आपको इन्कम टैक्स का नोटिस नहीं मिले। अभी ज्यादा से ज्यादा खाताधारक को इन्कम टैक्स का नोटिस मिल रहा हैं, ऐसे परिस्थिति में आपके लिये यही समय हैं संभलने का। इस पोस्ट में पुरा विस्तार से चर्चा किया गया है, कि आपको अपने बैंक खाता से किस प्रकार से जमा या निकाशी करने पर इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता हैं। यदी आपको इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिलता है तो आपके पास कौन-कौन सा कानूनी अधिकार है बचने का और इन्कम टैक्स विभाग द्वारा कितना रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सभी प्रश्न के बारे में इस पोस्ट में चर्चा किया गया है। ( यह भी पढें:- गलत खाता में पैसा भेेज दिए वापस कैसे करें)

Saving Bank Account Limit

जमा निकाशी का नियम

आप एक फाइनेंशियल वर्ष में बचत खाता से दस लाख़ रुपया जमा या निकाशी कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि एक ट्रांजैक्शन अधिकतम दो लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदी आप पचास हजार रुपये से अधिक जमा या निकाशी बैंक में करेगें तो वहाँ बैंक के द्वारा PAN CARD का डिमांड किया जाएगा। बचत खाता के लिए इन्कम टैक्स विभाग के द्वारा एक फाइनेंशियल वर्ष में दस लाख रुपये का जमा निकाशी का नियम लागू हैं। आगे यही पोस्ट में हमलोगों बात करेगें कि बचत खाता से एक फाइनेंशियल वर्ष में आप दस लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकाशी कैसे करेंगे। ( यह भी पढ़े :- ATM से कटा फटा नोट निकले तो क्या करें)

इन्कम टैक्स का नोटिस कब आता है

यदी आप अपना बचत खाता से एक फाइनेंशियल वर्ष में दस लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकाशी करेगें तो 100% आपको इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिलेगा और आपको सफाई देने को कहेगा कि आप इतना रुपया एक साथ जो बैंक में जमा कराए हैं ये पैसा कहाँ से लाए। साथ ही यदी आप एक फाइनेंशियल वर्ष में दस लाख रुपये का निकाशी करते हैं तो आपसे पुछा जाएगा कि इतना रुपया एक साथ किस कार्य हेतु निकालें हैं। जिस दिन आप दस लाख का लिमिटेशन से आगे बढते हैं उस दिन से अगले 6 वर्ष में कभी भी आपको इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता हैं। ( यह भी पढ़े:- उधार का पैसा वसूलने का नियम)

नोटिस से बचने का उपाय

इन्कम टैक्स का नोटिस से बचने कुल मिलाकर दो उपाय हैं पहला उपाय तो यह हैं कि यदी आपका बैंक खाता से एक फाइनेंशियल वर्ष में दस लाख रुपये से ज्यादा का जमा या निकाशी होने वाला हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको ITR फाइल करना चाहिए। आप जितना रुपया का ITR फ़ाइल कर रहे हैं उतना रुपया जमा और निकाशी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यदी आप एक फाइनेंशियल वर्ष में 15 लाख रुपए जमा या निकाशी करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा और बाकी 5 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा और जुर्माना भी देना होगा। टैक्स और जुर्माना का पैसा भरने में आपका 5 लाख खर्च हो जाएगा। ( यह भी पढ़े :- स्टे ऑर्डर क्या है और कैसे मिलेगा)

इन्कम टैक्स का नोटिस मिलने पर उपाय

यदी आप इन्कम टैक्स के नियम के अनुसार जो दस लाख रुपये बैंक में जमा या निकाशी का लिमिटेशन रखा गया है उस लिमिटेशन से ज्यादा आपका खाता से लेन देन के स्थिति में आपको इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता हैं। जब आपको इन्कम टैक्स विभाग का नोटिस मिले तो आप बिलकुल भी घबराए नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर कोई क्राइम नहीं किया हैं और आपको सजा नहीं होगा सिर्फ जुर्माना होगा जो भी पैसा दस लाख से अधिक हैं उसपर टैक्स देना होगा। यदी आप कोई प्रॉपर्टी बेच कर बैंक में पैसा जमा किए हैं तो उस प्रॉपर्टी का समुचित कागजात दिखाना होगा। यदी आप सही तरीका से स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो दस लाख रुपए से जो भी अधिक राशि है आप इतना मानकर चलिए कि वो सब पैसा जुर्माना और टैक्स भरने में खत्म हो जाएगा।

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