जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल ख़ारिज का कानून क्या है?



दाख़िल ख़ारिज क्या है | दाख़िल ख़ारिज कैसे करें 


आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदने के बाद

 रजिस्ट्री करते हैं, तो रजिस्ट्री करने के पश्चात जिस दिन आपके पास केवाला आ जाता है, उसके बाद एक प्रक्रिया है दाखिल खारिज का। आपको प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज करवाना होगा । जमीन का केवाला आप ऑनलाइन भी मोबाइल से निकाल सकते है। दाख़िल ख़ारिज कुल दो तरीकों से करवा सकते हैं। यहां पर हमलोग दोनों तरीकों के बारे में बात करेगें साथ ही कितना समय और कितना पैसा लगेगा वह सभी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करने करेंगे।









दाख़िल ख़ारिज क्या है 


जब आप कोई प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज करवाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति बेचा है, उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड से खारिज किया जाता है और आपका नाम दाखिल किया जाता है इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। लेकिन दाखिल खारिज में सबसे पहले खारिज होता है, उसके बाद ही दाखिल होता है । यानी कि आप जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी लिए है उसका नाम को सरकारी रिकॉर्ड से खारिज किया जाता है और आपका नाम दाखिल किया जाता है। इसलिए इसका नाम खारिज दाखिल होना चाहिए लेकिन यह सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसलिए इसका नाम दाखिल खारिज रखा गया है। यह दो तरीकों से आप करवा सकते हैं









(1) ऑफलाइन दाख़िल ख़ारिज:- आप जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का केवाला के साथ अपना तहसील में जाएंगे और वहां पर दाखिल खारिज का एक फॉर्म प्राप्त करके उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर के आप अपना केवाला का फोटो एस्टेट उस फॉर्म के साथ अटैच करके आप अपना सीओ का कार्यालय में जमा कर देंगे। बहुत जगह सीओ साहब के कार्यालय में जमा होता है या आरटीपीएस में जमा किया जाता है। आपका तहसील में जो भी सुविधा है उसके अनुसार से आप इसे जमा कर सकते हैं। आप जहां भी इसे जमा करें इसका प्राप्ति रशीद लेना न भूलें।







(2) ऑनलाइन दाख़िल ख़ारिज:- दाखिल खारिज करने का दूसरा तरीका है, कि आप अपने घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए आप अपना राज्य का दाखिल खारिज से संबंधित वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके वहां पूरा प्रोसेस करेंगे। पूरा फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद भी आपको तहसील जाना ही होगा उपस्थिति दर्ज करने के लिए। यदि आप ऑनलाइन भी करते हैं फिर भी आपको तहसील में उपस्थित होने के लिए जाना ही पड़ता है । दाखिल खारिज में एक भी रुपया खर्च नहीं होता है। आप ऑनलाइन करेंगे उसमें जो खर्च होगा या आप जो फॉर्म खरीदेंगे उसमें जो खर्च होगा इसके सिवाय सरकारी कार्यालय में आपको एक भी रुपया कहीं देने की आवश्यकता नहीं है और नियमानुसार यह कानूनी अपराध भी है। यदि आपसे कोई कर्मचारी पैसा का डिमांड करता है तो आप मेरा चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं।




दाखिल खारिज होने के बाद आपको तहसील से एक शुद्धि पत्र दिया जाएगा।  शुद्धि पत्र लेकर आप अपना कर्मचारी के पास जाकर जमीन से संबंधित रसीद कटवा सकते हैं। आप जीतना दीन का रशीद कटवाते है उसी के अनुसार पैसा भी जमा करना होता है।

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