आज के इस पोस्ट में हम लोग बात करेंगे कि केवाला का कितना दिन का मान्यता होता है? आप जब कोई जमीन किसी व्यक्ति से खरीदे होंगे तो आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर उस जमीन का रजिस्ट्री जरूर करवाए होंगे और आपको रजिस्ट्री कार्यालय से ही एक केवाला भी मिला होगा। आज के इस पोस्ट में हम लोग बात करेंगे कि केवाला का मान्यता कितना है।आखिर केवाला कितने दिनों के बाद बस कागज का टुकड़ा में बदल जाएगा ।

जमीन रजिस्ट्री

आप जब कोई जमीन खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उस जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री करने के पश्चात आपको रजिस्ट्री कार्यालय से केवाला मिलता है। उसके बाद अगला चरण होता है दाखिल खारिज का आपको दाखिल खारिज करना होता है अगले चरण में। जब आप जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लेते हैं तब आपका जमीन का खरीदारी पूर्ण माना जाता है। यानी कि आपके पास जमीन का सभी कागजात उपलब्ध हो जाता है उसके बाद आप लगान रसीद कटा सकते हैं।

सरकारी जमीन का कागजात बनाये

दाख़िल ख़ारिज क्यो जरूरी है

आप जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं उस व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। यानी कि उसका नाम को सरकारी रिकॉर्ड से खारिज कर दिया जाता है और आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद आप लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं , लेकिन यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किया जाएगा। ऐसे में आप जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं उसी का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अंकित रहेगा। ऐसे में आप परेशानी में भी फंस सकते हैं, इसलिए जमीन खरीदने के जितना जल्दी हो दाख़िल ख़ारिज आपको करा लेना चाहिए । यदि आप दाखिल खारिज करा लेंगे तो जब जमीन का कागजात आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपका नाम उसमें आ जाएगा नहीं तो पुराना ही मालिक का नाम ऑनलाइन दिखाएगा।

केवाला का मान्यता

जमीन का संपूर्ण कागजात मुख्य रूप से 2 होता है। पहला हो गया केवाला और दूसरा होता है लगान रसीद। यह दोनों करवा लेना बहुत जरूरी है। यदि आप यह दोनों नहीं करवाते हैं तो आपका जमीन का कागजात पूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि आप सिर्फ केवाला करवा कर यदि रुक जाते हैं तो आपका जमीन का पेपर मजबूत नहीं है। जहां तक बात है केवाला की मान्यता का तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि बिना दाखिल खारिज का केवाला का मान्यता कितना दिनों का होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिना दाखिल खारिज किए उस जमीन का केवाला को कोर्ट में मुकदमा करके कैंसिल भी करवाया जा सकता है। आप जो जमीन खरीदे है उससे किसी को परेशानी हो जाए कोई फरीक को तो बिना दाख़िल ख़ारिज का जमीन का केवाला को आसानी से कैंसिल करवा जा सकता है।